Sunday, 30 August 2026
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PF Ka Paisa Kaise Nikale 2026 (Online Ghar Baithe) – Step by Step

🔥 2026 New Process
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PF का पैसा कैसे निकालें?

मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन (Form 31, 19, 10C)

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अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है और आप अपना पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकालना चाहते हैं, तो अब आपको EPFO ऑफिस के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2026 में PF ka paisa online nikalna बहुत ही आसान और फास्ट हो गया है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करके घर बैठे अपना PF Claim कर सकते हैं और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा।

इस आर्टिकल में हम आपको PF Withdrawal 2026 का एकदम लेटेस्ट और 100% वर्किंग तरीका बताने जा रहे हैं।

PF निकालने से पहले ये 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें (Important Prerequisites)

EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम (Online PF Claim) करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रोफाइल में ये 3 चीज़ें अपडेटेड हैं, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है:

  • 1. UAN Active होना चाहिए: आपका Universal Account Number (UAN) एक्टिवेट होना चाहिए और आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए।
  • 2. आधार कार्ड लिंक (Aadhaar KYC): आपके PF अकाउंट की KYC पूरी होनी चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक होना अनिवार्य है।
  • 3. बैंक खाता और PAN अपडेट: आपका वही बैंक खाता लिंक होना चाहिए जो चालू हो। अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा निकाल रहे हैं और सर्विस 5 साल से कम है, तो PAN Card लिंक होना बहुत ज़रूरी है (TDS से बचने के लिए)।

PF का पैसा ऑनलाइन कैसे निकालें? (Step-by-Step Process 2026)

घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से पीएफ का पैसा निकालने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें:

  1. EPFO पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले गूगल पर 'UAN Member Portal' सर्च करें या सीधे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं।
  2. लॉगिन करें: अपना UAN नंबर, पासवर्ड और Captcha कोड डालकर 'Sign In' पर क्लिक करें। (लॉगिन करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट करें)।
  3. Online Services पर क्लिक करें: डैशबोर्ड खुलने के बाद ऊपर मेनू में 'Online Services' पर जाएं और 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' वाले विकल्प को चुनें।
  4. बैंक अकाउंट वेरीफाई करें: अगले पेज पर आपको अपने लिंक किए गए बैंक खाते (Bank Account) के आखिरी 4 अंक डालने होंगे। अंक डालकर 'Verify' पर क्लिक करें और 'Yes' चुनें।
  5. Proceed for Online Claim: वेरिफिकेशन के बाद नीचे एक बटन दिखेगा 'Proceed for Online Claim', उस पर क्लिक करें।
  6. पीएफ फॉर्म चुनें (PF Form Selection):
    • अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बीच में पैसा चाहिए, तो 'PF Advance (Form 31)' चुनें।
    • अगर आपने नौकरी छोड़ दी है (2 महीने हो चुके हैं), तो पूरा पैसा निकालने के लिए 'Only PF Withdrawal (Form 19)' और पेंशन के लिए 'Only Pension Withdrawal (Form 10C)' चुनें।
  7. कारण (Reason) और एड्रेस भरें: Form 31 चुनने पर आपको पैसा निकालने का कारण (जैसे- Illness, Marriage, Education) चुनना होगा। अपनी जरूरत के हिसाब से रकम (Amount) भरें और अपना पूरा पता (Address) डालें।
  8. चेक या पासबुक अपलोड करें: अपने बैंक खाते की चेकबुक या पासबुक की साफ़ फोटो (जिसपर आपका नाम और अकाउंट नंबर स्पष्ट हो) स्कैन करके अपलोड करें।
  9. आधार OTP से सबमिट करें: सबसे नीचे चेकबॉक्स पर टिक करें और 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे दर्ज करें और 'Submit Claim Form' पर क्लिक कर दें।
बधाई हो! आपका PF Claim सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपको एक PDF रिसीप्ट मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं।

PF Claim Status कैसे चेक करें?

क्लेम सबमिट करने के बाद आप 2-3 दिन बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए:

  • UAN पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • 'Online Services' में जाएं।
  • 'Track Claim Status' पर क्लिक करें। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा अंडर प्रोसेस (Under Process) है या सेटल (Settled) हो गया है।

FAQs: PF निकालने से जुड़े ज़रूरी सवाल

Q1. ऑनलाइन PF निकालने के बाद बैंक खाते में पैसा कितने दिन में आता है?

आमतौर पर, PF Advance (Form 31) क्लेम सेटल होने में 3 से 7 वर्किंग डेज़ (Working Days) का समय लगता है। अगर आपकी KYC पूरी तरह से सही है, तो कई बार 72 घंटों के भीतर भी पैसा अकाउंट में आ जाता है।

Q2. क्या मैं बिना नौकरी छोड़े PF का पूरा पैसा निकाल सकता हूँ?

नहीं, नौकरी करते हुए आप PF का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। नौकरी के दौरान आप केवल एडवांस (PF Advance Form 31) के रूप में कुछ प्रतिशत पैसा ही निकाल सकते हैं। पूरा पैसा निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है।

Q3. क्या PF निकालने के लिए कोई टैक्स (TDS) कटता है?

अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आप 50,000 रुपये से अधिक निकाल रहे हैं, तो 10% TDS कटता है (अगर पैन कार्ड लिंक है)। पैन कार्ड लिंक न होने पर अधिकतम मार्जिनल रेट (लगभग 34%) कट सकता है। सर्विस 5 साल से ज्यादा होने पर कोई TDS नहीं कटता।


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